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दुपहिया हेलमेट पर बीआईएस प्रमाणन के लिए जनता से सुझाव मांगे गए

दुपहिया हेलमेट पर बीआईएस प्रमाणन के लिए जनता से सुझाव मांगे गए

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दुपहिया चालकों हेतु सुरक्षात्मक हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अनुसार अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में लाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दुपहिया हेलमेट के लिए बीआईएस प्रमाणन लागू करने पर आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

इससे भारत में दुपहिया वाहनों के लिए केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का ही निर्माण और बिक्री किया जा सकेगा। इससे दुपहिया हेलमेट की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकेगी और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा परिदृश्य भी अपेक्षा के अनुरूप हो पाएगा। इसके अलावा, यह दुपहिया वाहनों से जुड़ी जानलेवा चोटों या जख्म को कम करने में भी मददगार साबित होगा।

इस संबंध में टिप्पणियां या सुझाव अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 (ईमेल: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/h/276i6b2b54p3/?&amp;cs=wh&amp;v=b&amp;[email protected]" target="_blank" rel="noopener noreferrer">[email protected]</a>) को भेजे जा सकते हैं।

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